कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवोल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक, (एम.एल.गन एवं बी.एल.गन) आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थानांे पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा व न ही साथ में लेकर चलेगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर जा रहे व्यक्ति एवं वाहन अथवा वाहन में यात्रा करने वाले व्यक्ति पर रंग, ऑयल एवं तारपीन युक्त रंग, पानी एवं रंग से भरे गुब्बारें नहीं छोड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति किन्ही साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाला गीत नहीं गायेगा, न ही नारा लगायेगा, न ही दीवारों पर लिखेगा तथा न ही ऑडियो-वीडियो कैसेट के माध्यम से प्रचारण, प्रसारण व प्रदर्शन करेगा ।
जालोर। जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने होली के त्यौहार एवं वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जिले मंे कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा सामान्य जन जीवन एवं लोक शांति बनाये रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी की है। यह 31 मार्च तक जिले में प्रभावी रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने इस संबंध मे आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवोल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक, (एम.एल.गन एवं बी.एल.गन) आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थानांे पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा व न ही साथ में लेकर चलेगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर जा रहे व्यक्ति एवं वाहन अथवा वाहन में यात्रा करने वाले व्यक्ति पर रंग, ऑयल एवं तारपीन युक्त रंग, पानी एवं रंग से भरे गुब्बारें नहीं छोड़ेंगे।
कोई भी व्यक्ति किन्ही साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाला गीत नहीं गायेगा, न ही नारा लगायेगा, न ही दीवारों पर लिखेगा तथा न ही ऑडियो-वीडियो कैसेट के माध्यम से प्रचारण, प्रसारण व प्रदर्शन करेगा ।
उन्हांेने बताया कि गृह विभाग के निर्देशानुसार होली एवं शब-ए-बारात के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, बाजारों व धार्मिक स्थानों आदि पर किसी भी प्रकार के आयोजन करने की इजाजत नहीं होगी एवं भीड़ इकट्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना आदि जारी दिशा-निर्देशों की पालना करना अनिवार्य होगा। इस निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध राज. महामारी अधिनियम 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधि. 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगीं
उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से राजकीय ड्यूटी पर सैनिक बलांे, केन्द्रीय सुरक्षा बलों, राजस्थान सशस्त्र पुलिस एवं राजस्थान पुलिस के कर्मचारियों एवं केन्द्रीय व राज्य सरकार के उन कर्मचारियांे पर जो कि अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हथियार रखने के लिए अधिकृत है, पर लागू नहीं होगा।
इसके अलावा दिव्यांग, अपाहिज तथा अति वृद्ध व्यक्ति सहारा लेने के लिए लाठी का प्रयोग कर सकेंगे। इसी प्रकार सिक्ख समुदाय के लोगों को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट होगी। आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जायेगा। यह आदेश 26 मार्च से 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेगा।